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“कटस्म मिलिंग कार्य में लापरवाही बिल्हा विकासखण्ड के ग्राम केसला मे 06.86 करोड़ का धान जप्त एवं वाहन सहित राईस मिल हुआ सील”

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बिलासपुर :  शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मिलर्स द्वारा जिले के समितियों से धान उठाव का कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त कार्य की निगरानी हेतु शासन द्वारा आई०सी०सी०सी० कमाण्ड सेन्टर का गठन किया गया है। जिसके तहत् धान उठाव के कार्य में लगे वाहनों को जी०पी०एस० के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। वाहन द्वारा समिति से धान उठाव करने के पश्चात् अधिक समय तक एक स्थान पर रूकने एवं वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में धान का परिवहन करने पर उपरोक्त की सूचना आई०सी०सी०सी० पोर्टल पर ऑनलाईन प्रदर्शित होने लगती है, जिसकी जाँच जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाती है। उपरोक्त अनुक्रम में कलेक्टरके निर्देशानुसार  दिनांक 14 जनवरी 2025 को जिले की गठित जॉच दल सहायक खाद्य अधिकारी श्री अजय कुमार मौय,, खाद्य निरीक्षक श्री आशीष दिवान, श्री श्याम वस्त्रकार, श्रीमती ललिता शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम केसला में संचालित कटस्म मिलिंग हेतु पंजीकृत राईस मिल गायत्री फूड प्रोडक्ट की जाँच की गई। राईस मिलर द्वारा वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25300 क्विंटल धान का उठाव किया गया है, जाँच समय मिल का भौतिक सत्यापन करने पर 22148 क्विंटल धान ही उपलब्ध पाया गया।

इस प्रकार राईस मिलर द्वारा समिति से उठाव किये गये 3152 क्विंटल धान मिल परिसर में उपलब्ध नहीं पाया गया। मिल संचालक आयुष अग्रवाल का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ चाँवल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन है। उपरोक्तानुसार अनियमितता पाये जाने एवं धान की रिसायकलिंग की आशंका को मद्देनजर रखते हुए भौतिक रूप से प्राप्त समस्त धान के स्टॉक 22148 क्विटल को जप्त किया गया तथा राईस मिल गायत्री फूड प्रोडक्ट को सील कर दी गई। जप्तशुदा धान की कुल किमत छः करोड़ छयासी लाख अन्ठावन हजार आठ सौ रूपये है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के परिवहन एवं रख-रखाव में अनियमितता बरतने वाले मिलर्स के विरूद्ध इसी प्रकार जॉच एवं कार्यवाही जारी रहेगी।

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