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शासकीय खेल मैदान निर्माण में बाधा डालने पर पंचायत सख्त,नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर भूमि खाली करने के लिए दिए स्पष्ट निर्देश

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सुरेश मिनोचा एमसीबी :  ग्राम पंचायत मनवारी में शासन द्वारा स्वीकृत शासकीय खेल मैदान के निर्माण कार्य में अवैध हस्तक्षेप और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। यह खेल मैदान शासकीय भूमि स्टेट भण्डार खसरा नंबर 286 रकबा 2.00 हेक्टेयर पर स्वीकृत है, जहां मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य प्रारंभ किया जाना था। कार्य हेतु 170 श्रमिकों का मास्टर रोल जारी किया गया था और 1 फरवरी 2026 को मजदूर कार्य स्थल पर पहुंचे, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा मौके पर विवाद उत्पन्न कर कार्य नहीं करने दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबी पति अशोक, संतोषी पति चन्द्रलाल, फूलबाई पति लक्षणधारी, सुमारु पति लक्षणधारी, चन्द्रलाल पति लक्षणधारी, शुकला पति शिवरतन एवं रनिया पति समारु द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा बनाए रखते हुए खेल मैदान निर्माण को रोका गया। जबकि उक्त भूमि पर वर्ष 2003 में केवल तीन वर्षों के लिए खेती हेतु अस्थायी पट्टा दिया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद संबंधित व्यक्तियों द्वारा अब तक शासकीय भूमि खाली नहीं की गई है।

बताया गया है कि खसरा नंबर 286 एवं 374 की इस शासकीय भूमि पर वर्तमान में उद्यानिकी विभाग, उद्योग विभाग एवं खेल मैदान के निर्माण कार्य शासन द्वारा स्वीकृत होकर प्रारंभिक चरण में हैं, जो ग्राम के समग्र विकास से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों द्वारा शासन की योजनाओं को बाधित किया जा रहा है।मामले की गंभीरता को देखते हुए सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत मनवारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केल्हारी को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर कार्य स्थल पर पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की गई है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और शासन द्वारा स्वीकृत मनरेगा कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। वहीं समस्त ग्रामवासियों द्वारा भी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 23 जनवरी 2026 को आयोजित ग्राम सभा में ग्राम पंचायत मनवारी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 286 में किए गए अतिक्रमण पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के पश्चात ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया।

ग्राम पंचायत मनवारी द्वारा जारी लिखित नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नोटिस प्राप्ति की तिथि से 03 दिवस के भीतर संबंधित व्यक्तियों को शासकीय खेल मैदान हेतु प्रस्तावित भूमि से स्वयं अपना अतिक्रमण हटाना अनिवार्य होगा। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि निर्धारित तीन दिवस की समय-सीमा के भीतर भूमि खाली नहीं करने की स्थिति में संबंधित अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संबंधित व्यक्तियों की होगी।
ग्रामीणों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि खेल मैदान गांव के बच्चों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

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