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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अगली सुनवाई तक दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाती है। जानकारी के मुताबिक, राहत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अधिकारियों को शंकराचार्य के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

यौन उत्पीड़न से जुड़ा है मामला

दरअसल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ये राहत यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और उन्हें फौरी राहत प्रदान की। जानकारी के मुताबिक, बीते 21 फरवरी को अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ एक नाबालिग सहित दो व्यक्तियों के साथ यौन दुर्व्यवहार के आरोप में FIR दर्ज की गई थी।

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