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विद्यालय परिसर के 200 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

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खरोरा, 18 मार्च 2026 :- रायपुर कलेक्टर के निर्देशानुसार विद्यालय परिसर के 200 मीटर के दायरे में तंबाकू, सिगरेट, गुटखा एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में 18 मार्च 2026 को विद्यालय प्रबंधन द्वारा आसपास के दुकानदारों की बैठक आयोजित कर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए।
बैठक में दुकानदारों को अवगत कराया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु प्रकरण उच्च कार्यालय को भेजा जाएगा। साथ ही प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों में सीधे कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस संबंध में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर, संस्था प्रमुख रजनी मिंज, नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुमित सेन, वरिष्ठ व्याख्याता शाहिना परवीन तथा सेवानिवृत्त व्याख्याता डोमार सिंह यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा सतत निगरानी रखी जाएगी, ताकि परिसर के आसपास नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

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