नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने आगे कहा कि किसी अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है।
न्यायालय ने यह फैसला सुनाया, खंड 3 के तहत, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता है, वह संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत किसी भी वैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण या अधिकार का दावा नहीं कर सकता और न ही उसे ये लाभ दिए जा सकते हैं। यह रोक पूरी तरह से लागू होती है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर खंड 3 में बताई गई जाति के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने और उसका पालन करने के साथ-साथ अनुसूचित जाति की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता।”



