बलौदाबाजार,20मई 2026 : बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मरम्मत की राशि प्रदाय नहीं किये जाने के कारण उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए वाहन की मरम्मत राशि 502998 एवं उपभोक्ता को मानसिक आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 15000 तथा वाद-व्यय हेतु 7000 रूपये परिवादिनी को प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्जुनी निवासी परिवादिनी सविता चौहान ने अपने वाहन का बीमा एस.बी.आई. जनरल इन्शुरेन्स कंपनी से कराया था।वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर सूचना विरोधी पक्षकार को प्रदाय किया गया। परिवादिनी द्वारा वाहन मरम्मत राशि का इस्टीमेट विरोधी पक्षकार बीमा कंपनी को प्रस्तुत किया परन्तु बीमा कंपनी ने मरम्मत राशि देने से इंकार कर दिया जिससे परिवेदित होकर परिवादिनी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत किया गया आयोग के अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजों एवं संबंधित नियम आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि बीमा कमनी द्वारा परिवादिनी को वाहन मरम्मत की क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय किये जाने हेतु किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया मात्र वाहन चालक को बदलने का अभिमत देते हुये मरम्मत राशि देने से इंकार किया गया है। बीमा कंपनी के उपेक्षा पूर्ण कृत्यो के कारण परिवादिनी को परेशान होकर उक्त परिवाद आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ा है।विरोधी पक्षकार एस. बी. आई. जनरल इन्शुरेन्स कंपनी रायपुर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुये परिवादिनी को वाहन मरम्मत बिल,इस्टीमेट की राशि 502998 एवं मानसिक आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 15000तथा वाद-व्यय हेतु 7000 रूपये परिवादिनी को आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर प्रदाय किये जाने का आदेश किया गया है।



