सक्ती : कलेक्टर एवं जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।इसी कड़ी में आज दिनांक 13.09.2026 को *आबकारी वृत्त जैजैपुर में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल के नेतृत्व में वृत्त जैजैपुर प्रभारी घनश्याम प्रधान के साथ ग्राम भातमाहुल थाना हसौद में छापामार कार्रवाई की गई।मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पहले छद्म क्रेता को भेजकर भातमाहुल थाना हसौद निवासी सुनील कुमार पिता कन्हैया लाल से अवैध महुआ मदिरा की बिक्री की पुष्टि की गई। तत्पश्चात आरोपी के रिहायसी मकान की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी के मकान से 5 लीटर क्षमता वाली दो प्लास्टिक जरीकेन में भरी 5-5 लीटर कुल 10 लीटर अवैध महुआ मदिरा एवं 4 प्लास्टिक बोरी में कुल 60 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त की गई।
आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क,च,34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल किया गया।
इसी प्रकार ग्राम मुक्ता राजा थाना बाराद्वार में तालाब में छिपाकर रखा 36 लीटर महुआ मदिरा और 70 प्लास्टिक बोरी प्रत्येक में 15 किलो कुल 1050 किलो महुआ लाहन सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया।
इस कार्रवाई में आबकारी मुख्य आरक्षक रघुनाथ पैकरा, नगर सैनिक वीरेंद्र यादव, भीम साहू, आबकारी स्टाफ श्रीमती बसंती चौधरी , परसराम कहरा एवं कमलेश यादव का सराहनीय योगदान रहा।
सहायक जिला अधिकारी आशिष उपल ने शराब माफियाओं से कहा सुधर जाओ नहीं तो आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध शराब के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। और कड़ी कार्रवाई की जाएगी





