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छत्तीसगढ़ में फिर एक संदिग्ध दवा पर लगी रोक, CGMSC ने सभी सरकारी संस्थानों को स्टॉक लौटाने के निर्देश दिए

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रायपुर :  छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक अहम कदम उठाया है। कॉर्पोरेशन ने जेस्ट फार्मा द्वारा निर्मित ऑफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट (Batch No. T4235) के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह दवा जुलाई 2024 में बनी थी और इसकी वैधता जून 2026 तक है।

कॉर्पोरेशन ने कहा कि राज्य के कई स्वास्थ्य संस्थानों से इस दवा की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिली थीं। मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बैच की आपूर्ति और उपयोग फिलहाल रोक दिए गए हैं। रायपुर स्थित ड्रग वेयरहाउस ने सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को निर्देश दिया है कि वे इस बैच की सभी गोलियां तुरंत वापस करें।

CGMSC ने साफ किया है कि संबंधित बैच की दवाओं का अब तकनीकी और गुणवत्ता परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि इन दवाओं का उपयोग दोबारा अनुमति योग्य है या नहीं।

यह आदेश रायपुर और बलौदाबाजार जिलों के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को भेजा गया है, जिनमें डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, डीकेएस स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, और शासकीय डेंटल कॉलेज रायपुर शामिल हैं।

कॉर्पोरेशन ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्रियों की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह कदम मरीजों की सुरक्षा और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है।

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