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हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत 26 मार्च से बदल जाएंगे हवाई यात्रा के नियम, रिफंड में देरी की तो एयरलाइंस पर गिरेगी गाज…

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अक्सर फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद प्लान बदल जाने या इमरजेंसी आने पर सबसे ज्यादा तनाव रिफंड को लेकर होता है. एयरलाइंस के उलझाऊ नियम और कैंसलेशन चार्ज के नाम पर मोटी रकम कटना आम बात थी. यात्रियों की इसी सिरदर्दी को खत्म करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कड़े और राहत भरे नियम जारी किए हैं, जो 26 मार्च से प्रभावी होंगे.

कैंसलेशन चार्ज की भी सीमा तय:- अब एयरलाइंस आपसे मनमाना जुर्माना नहीं वसूल पाएंगी. नए नियम के मुताबिक, कैंसलेशन फीस कभी भी आपके ‘बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज’ से ज्यादा नहीं हो सकती. इसके अलावा, जो टैक्स और अन्य अतिरिक्त शुल्क आपने दिए हैं, वे आपको हर हाल में वापस मिलेंगे. बुकिंग के समय एजेंट को अपनी सर्विस फीस के बारे में भी पहले ही साफ-साफ बताना होगा.

48 घंटे की फ्री कैंसलेशन विंडो

1.नए नियमों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टिकट बुक करने के बाद आपको 48 घंटे का फ्री टाइम मिलेगा.

2. इस दौरान आप बिना किसी जुर्माने (Cancellation Fee) के अपना टिकट कैंसिल कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं.

3. घरेलू उड़ान (Domestic) के लिए यात्रा की तारीख 7 दिन बाद की और अंतरराष्ट्रीय (International) के लिए 15 दिन बाद की होनी चाहिए.

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