Home छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को मिलेगा पट्टा: योगेश्वर

नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को मिलेगा पट्टा: योगेश्वर

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अधिकार अधिनियम, 2023 का लाभ

महासमुंद: राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आवासहीन पात्र व्यक्तियों को पट्टा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सर्वे कार्य जल्द शुरू होंगे। इस संबंध में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने जारी विज्ञप्ति में बताया है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्ति को पट्टा अधिकार अधिनियम, 2023 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम, 2023 के तहत स्थायी पट्टा विलेख एवं अस्थायी पट्टा विलेख के प्ररूप विहित किये गये हैं। इस अधिनियम के तहत पट्टे के लिए वे व्यक्ति पात्र होंगे जो नगर पालिक निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट पर तथा अन्य निकायों में 800 वर्गफीट शासकीय भूमि पर 20 अगस्त, 2017 के पूर्व से निवासरत हैं। इसके लिए नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण के लिए निर्धारित समय-सीमा में पात्र व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि शहरी आवासहीनों को स्वयं के पक्का आवास का पट्टा दिया जाना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि का निःशुल्क पट्टा 30 वर्षों के लिए दिया जाएगा। भूमि पर काबिज के सत्यापन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची विद्युत बिल, टेलीफोन बिल, स्थानीय निकाय का संपत्तिकर या समेकित कर पंजी, जलकर भुगतान दस्तावेज, भवन या दुकान अनुज्ञा, अधिनियम के अधीन प्रदत्त पट्टाधृति पट्टे, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है।

अधिक से अधिक गरीब लोगों को मिले पट्टा
विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने मैदानी क्षेत्र में सर्वे करने वाले अधिकारी कर्मचारी से कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अधिक से अधिक गरीब लोगों को नियम शर्तों के अधीन पट्टा प्रदान करने की है। इसमें इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखा जाए की कोई भी पात्र व्यक्ति हितग्राही शासन की इस योजना से वंचित ना हो। उन्होंने अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए कहा है नगर के समस्त 30 वार्डो का गहन सर्वे कर शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा पर पात्र हितग्राहियों की सूची बनाकर अपना प्रतिवेदन आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

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