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2 लाख 67 हजार 3 सौ रूपये लागत कोयले का अफरा -तफरी मामला दर्ज

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रिपोर्टर मुन्ना पांडेय,सरगुजा लखनपुर : अमेरा खुली खदान अवैध कोयला उत्खनन परिवहन किये जाने के लिए हमेशा से सुर्खियों में रही है।

इसी कड़ी में अमेरा खदान से ट्रक में लोड कोयला की अफरा तफरी किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिनेश यादव पिता रामनरेश यादव निवासी सुभाष नगर अम्बिकापुर जो अमेरा खदान में कोयला लिफ्टिंग का काम करता है ।

लखनपुर थाना उपस्थित आकर प्राथमिकी दर्ज कराया है कि 19 जनवरी 2025 को अमेरा कोयला खदान में ABV MINIRAlS के DO से ट्रक क्रमांक यूपी 64 A TO181 के मालिक राहुल गुप्ता पिता इन्दरमन गुप्ता निवासी नमनाकला अम्बिकापुर एवं ट्रक चालक दयानंद यादव के मौजूदगी में जी -6 ग्रेड का कोयला झारसुगुड़ा (उड़ीसा) के लिए उक्त ट्रक में सहयोगी भरत सोनवानी के साथ मिलकर अच्छी किस्म का कोयला लोड कराये थे। लेकिन ट्रक चालक एवं मालिक दोनों ने मिलकर बीच रास्ते में अफरातफरी करते हुए ट्रक में अच्छी किस्म की लोड कोयले को बेच दिया। तथा ट्रक में जी-14 खराब किस्म का कोयला लोड कर एस एम सी पावर लिमिटेड झारसुगुड़ा (उड़ीसा) भेज दिया । कम्पनी के सिक्योरिटी गार्ड एवं केमिस्ट को शंका होने पर कोयले की जांच की गई तथा ट्रक चालक से पूछताछ की गई।

चालक मौके के नजाकत को समझते हुए फरार हो गया है। ट्रक प्लांट में खड़ी है। दरअसल अमेरा खुली खदान से ट्रक में 29.700 एम टी 267300 /- रूपये का कोयला लोड कराया गया था। ट्रक मालिक एवं चालक के द्वारा कोयला को अफरातफरी करते हुए बेच देने की बात सामने आने पर आवेदक को झारसुगुड़ा (उड़ीसा) जाकर ट्रक में लोड कोयले का तस्दीक करना पडा हकीकत में अमेरा खदान से लोड कोयला को बीच रास्ते में बदल दिया गया है। अमेरा खदान में पदस्थ लिफ्टिंग कर्ता को आर्थिक क्षति हुई है। रिपोर्ट होने पर पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना कार्यवाही में लिया है।

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