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DGCA ला रहा नया नियम,फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर अब नहीं कटेगा 1 भी रुपया!

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कैंसिलेशन चार्ज के नाम पर एयरलाइंस अक्सर इतना पैसा काट लेती हैं कि यात्री खुद को ठगा हुआ महसूस करता है. कई बार तो टिकट की तारीख बदलने का खर्च नई टिकट खरीदने के बराबर हो जाता है. आम आदमी की इसी सबसे बड़ी परेशानी को समझते हुए, विमानन नियामक संस्था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक बेहद राहत भरा कदम उठाया है. अब टिकट बुक करने के बाद अगर आपका मन बदलता है, तो भारी-भरकम जुर्माने का डर नहीं सताएगा. 26 मार्च से लागू हो रहे इस नए नियम ने हवाई यात्रियों को एक बड़ा सुरक्षा कवच दे दिया है.

क्या है 48 घंटे का ‘लुक-इन ऑप्शन’:- DGCA के नए दिशा-निर्देशों में सबसे बड़ी राहत 48 घंटे के ‘लुक-इन ऑप्शन’ के रूप में सामने आई है. सरल शब्दों में समझें, तो टिकट बुक करने के ठीक बाद आपके पास 48 घंटे का समय होगा. अगर इस तय समय-सीमा के भीतर आप अपनी यात्रा रद्द करते हैं या तारीख में कोई बदलाव करते हैं, तो एयरलाइन आपसे कोई अतिरिक्त कैंसिलेशन फीस नहीं वसूलेगी. यह उन लोगों के लिए एक बड़ी सहूलियत है जिनसे अक्सर बुकिंग के दौरान गलत तारीख चुनी जाती है या जिनके यात्रा के प्लान आखिरी वक्त तक पूरी तरह तय नहीं होते.

राहत के साथ जुड़ी हैं कुछ अहम शर्तें:- हालांकि, यह सुविधा हर टिकट पर आंख मूंदकर लागू नहीं होगी. नियामक ने साफ किया है कि इस छूट का फायदा उठाने के लिए यात्रियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा. सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी टिकट सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से बुक होनी चाहिए. इसके अलावा, उड़ान के समय को लेकर भी सख्त नियम हैं.

अब सीधे खाते में आएगा पैसा, तय हुई समय-सीमा:- यात्रियों की लंबे समय से यह शिकायत रही है कि टिकट कैंसिल करने पर एयरलाइंस पैसा वापस (रिफंड) करने में हफ्तों लगा देती हैं. कई बार पूरे पैसे वापस नहीं मिलते या नकद की जगह वाउचर थमा दिए जाते हैं. इन मनमानी हरकतों पर लगाम कसने के लिए ही DGCA ने 24 फरवरी वाले अपने रेगुलेशन में कड़े प्रावधान किए हैं. नए नियम के तहत रिफंड की समय-सीमा बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है.

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