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बैकुण्ठपुर तहसील ने प्रेस-विज्ञप्ति जारी कर समाचार का किया खंडन, भूमि प्रकरण को बताया विधिसम्मत

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कोरिया, 20 अप्रैल 2026 :  तहसीलदार बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को पूर्णतः तथ्यहीन एवं भ्रामक बताया गया है।

प्रेस-विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि ग्राम आमापारा, प.ह. नं. 21 के खसरा नंबर 1088/1 से संबंधित प्रकरण में पटवारी संजय सूर्यवंशी की भूमिका को लेकर प्रकाशित आरोप निराधार हैं। कार्यालय ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि का समस्त राजस्व रिकॉर्ड एवं नामांतरण की कार्यवाही विधिवत प्रक्रिया के तहत की गई है।

अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2018 में उक्त भूमि शांति बाई भंडारी के नाम दर्ज थी, जिसे उसी वर्ष रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से नसरीन फातमा द्वारा क्रय किया गया था। वर्ष 2023 में नसरीन फातमा के निधन के बाद वैध वारिसों के नाम फौती नामांतरण दर्ज किया गया। इसके पश्चात वर्ष 2024 में वारिसों द्वारा भूमि का विक्रय वर्तमान खातेदारों के नाम किया गया, जिसके आधार पर नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई।
तहसीलदार कार्यालय ने स्पष्ट किया कि समस्त कार्यवाही पंजीकृत दस्तावेजों एवं नियमानुसार की गई है। यदि किसी पक्ष को न्यायालय के आदेश से असहमति है, तो वह सक्षम न्यायालय में विधिक उपाय अपना सकता है।

अंत में कार्यालय ने कहा कि प्रकाशित समाचार भ्रामक एवं तथ्यों से परे है, जिसका आधिकारिक रूप से खंडन किया जाता है।

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