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नीट पीजी परीक्षा अब 3 अगस्त को सिंगल शिफ्ट में होगी आयोजित, इन डेट्स में परीक्षा शहरों का कर सकेंगे चुनाव

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नई दिल्ली :  नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर NEET PG 2025 परीक्षा के लिए नई डेट घोषित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अनुमोदन के बाद अब नीट पीजी एग्जाम का आयोजन एक दिन और एक ही शिफ्ट में 3 अगस्त 2025 को आयोजित की जानी थी।

नई एग्जाम डेट घोषित करने के साथ ही एनबीईएमएस की ओर से आवेदनकर्ताओं को परीक्षा 13 जून से लेकर 17 जून 2025 तक परीक्षा शहर चुनने का मौका दिया जायेगा। इस दौरान स्टूडेंट्स लॉग इन के माध्यम से अपने एग्जाम सेंटर का चुनाव कर सकते हैं।नीट पीजी 2025 एग्जाम शेड्यूल

  1. परीक्षा शहर चुनने के लिए आवेदन विंडो: 13 से 17 जून 2025
  2. करेक्शन विंडो: 20 से 22 जून 2025
  3. एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने की तिथि: 21 जुलाई 2025
  4. एडमिट कार्ड जारी होने की डेट: 31 जुलाई 2025
  5. परीक्षा की तिथि: 3 अगस्त 2025
  6. रिजल्ट जारी होने की डेट: 3 अगस्त 2025

परीक्षा के लिए टाइमिंग

नीट पीजी परीक्षा का आयोजन अब एक दिन और एक ही शिफ्ट में करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगी।यहां कर सकते हैं संपर्क

नीट पीजी परीक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए अभ्यर्थी हेल्प लाइन नंबर +91- 7996165333 (सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार वेबसाइट पोर्टल https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main पर जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। 

 

पहले 15 जून को होनी थी परीक्षा

पहले परीक्षा 15 जून को एक पाली में आयोजित होनी थी लेकिन एनबीईएमएस की ओर से इसे तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतें बताते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर परीक्षा की तारीख बढ़ा कर तीन अगस्त करने की इजाजत मांगी थी। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने शुक्रवार को एनबीईएमएस की अर्जी स्वीकार करते हुए तीन अगस्त को परीक्षा कराने की इजाजत दे दी।सुप्रीम कोर्ट ने गत 30 मई को डॉक्टर अदिति और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में एनबीई को एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने का आदेश देते हुए कहा था कि अगर इसके लिए उसे और वक्त चाहिए है तो वह वक्त बढ़ाने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है।

 

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